Lucknow News: योगी सरकार ने आदेश दिया है कि जो भी दुकानें या फैक्ट्रियां सरकारी आदेश से बंद हुई है, उनके कर्मचारियों को छुट्टी के साथ वेतन-भत्ते भी देने होंगे.
लखनऊ. उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh) में कोरोना संक्रमण (Corona Infection) ने तांडव मचा रखा है. रोज हजारों केस सामने आ रहे हैं, वहीं कई लोगों की जान जा रही है. यूपी सरकार लगातार कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रही है. एक तरफ मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सड़क पर सख्ती शुरू हो चुकी है. प्रदेश में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के बीच पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं. इस बीच सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने सभी निजी-सरकारी कंपनियों को कोरोना पीड़ित कर्मचारियों को 28 दिन की पेड लीव देने का आदेश दिया है.
योगी सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके तहत जहां भी किसी दुकान या कंपनी में 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उन्हें कोविड (Coronavirus) के बचाव के तरीके मेन गेट पर डिसप्ले करने होंगे. साथ ही कोरोना से बीमार सभी लोगों को 28 दिन की पेड लीव देनी होगी. जो भी दुकानें या फैक्ट्रियां सरकारी आदेश से बंद हुई है, उनके कर्मचारियों को छुट्टी के साथ वेतन-भत्ते भी देने होंगे.
नई पाबंदियां भी लगीं
सरकार ने इसके साथ ही प्रदेश में पाबंदियां भी बढ़ा दी हैं. अब यूपी में हर हाल में पब्लिक प्लेस पर मुंह ढककर चलना अनिवार्य है, ऐसा नहीं करने पर पहली बार में 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, उसके बाद भी दूसरी बार पकड़े गए तो 10000 रुपए जुर्माने की रकम भरनी होगी. यही नहीं सार्वजनिक जगह पर थूकने वालो को 500 रुपए का दंड भरना होगा. सरकार ने इस पाबंदी को बढ़ाते हुए कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में आठवां संशोधन किया है.
Source – News 18